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एटीएम से वह पैसा निकलेगा, जिसके लिये कर्मचारियों द्वारा क्लेम फाइल किया गया होगा। कर्मचारियों को आंशिक निकासी के लिए आवेदन करना पड़ता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। कर्मचारी EPFO की वेबसाइट (https://www.epfindia.gov.in) या उमंग ऐप के माध्यम से आंशिक निकासी के लिए क्लेम सबमिट कर सकते हैं।

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