Wed. Jan 14th, 2026

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बीकानेर पुलिस के द्वारा RAJPASA Act के तहत हार्डकोर अपराधी को किया निरूद्ध♦  आदर्श आचार संहिता 2024 में प्रदेश में RAJPASA Act एक्ट में बीकानेर पुलिस द्वारा पहली कार्यवाही♦  दानाराम सियाग लूणकरनसर थाने का हिस्ट्रीशीटर एवं बीकानेर जिले का हार्डकोर अपराधी है।♦  दानाराम सियाग पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट व फिरौती जैसे कुल 13 प्रकरण दर्ज है।♦  राजू ठेहट व मुसेवाला मर्डर के आरोपियों से भी निजी दोस्ती रही है।♦  हार्डकोर अपराधी दानाराम पर महानिरीक्षक बीकानेर, के द्वारा 50 हजार व जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर के द्वारा 25 हजार रूपये का ईनाम भी घोषित किया गया था।आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीकानेर पुलिस द्वारा राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 (RAJPASA Act) के तहत पहली कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। लूणकरणसर थाने के हिस्ट्रीशीटर और बीकानेर जिले के हार्डकोर अपराधी दानाराम को RAJPASA Act के तहत निरुद्ध कर जेल भेजा गया है।  बता दें कि दानाराम उर्फ दानिया पुत्र जगदीश प्रसाद सियाग जाति जाट उम्र 25 साल निवासी बिल्यूं पुलिस थाना भानिपुरा जिला चुरू हाल वार्ड नम्बर 02 सुरनाणा रोड, लूणकरनसर जिला बीकानेर को पुलिस ने निरुद्ध किया है। दानाराम, रोहित गोदारा गैंग का मुख्य सदस्य है जो पुलिस थाना लूणकरनसर का हिस्ट्रीशीटर व जिले का हार्डकोर अपराधी है। इसके विरूद्ध विभिन्न थानों में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, फिरौती, व अवैध हथियार के गंभीर प्रकरण दर्ज है। दानाराम के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक बीकानेर श्रीमती तेजस्विनी गौतम ने राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 के तहत जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर के समक्ष इस्तगासा पेश किया, जिनके द्वारा धारा (3) RAJPASA Act के तहत अपराधी दानाराम सियाग को निरूद्ध करने के आदेश जारी किए गये थे। जिसकी पालना में दानाराम को गिरफ्तार करके केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में दाखिल करवाया गया है। हार्डकोर अपराधी दानाराम पर ओमप्रकाश, महानिरीक्षक बीकानेर रेंज, बीकानेर के द्वारा 50 हजार रूपये व जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर के द्वारा 25 हजार रूपये का ईनाम भी घोषित किया गया था।गौरतलब है कि बीकानेर जिले में इसी तरह के आदतन हार्डकोर अपराधियों को चिन्हित कर सूची तैयार की जा रही है, जिनके विरूद्ध भविष्य में उक्त अधिनियम एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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