प्रतीकात्मक फोटो : सोशल मीडिया
अनुबंधित गानों का अवैध रुप से व्यावसायिक प्रसारण की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना पिलानी कि टीम ने अनुबंधित गानों का अवैध रूप से व्यावसायिक प्रसारण करते हुए एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही प्रसारण में प्रयुक्त किए जा रहे उपकरणों और डीजे को जब्त किया है।
मामला झुंझुनू जिले के पिलानी थानान्तर्गत धींधवा आथुना इलाके का है। जहाँ राधेश्याम मीणा पुत्र श्री रामचन्द्र मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी धीधंवा आथूना थाना पिलानी जिला झुन्झुनू द्वारा मौके पर बिना लाईसेन्स/अनुज्ञापत्र के अनुबंधित गानों का अवैध रुप से व्यवसायिक प्रसारण करते पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से बिना नम्बरी पिकअप गाडी में लगे डीजे उपकरण एक जनरेटर, केबिन में चार एम्लीफायर मशीन, एक फोनक कम्पनी का मिक्सर, एक सीपीयू एचपी कम्पनी, एक की बोर्ड एचपी कम्पनी, एक माउस, एक एलसीडी, दो छोटे पंखे व केबिन के पीछे चार बडी लाईट व केबिन के उपर आठ तूरी माईक सभी उपकरण, एक इलेक्ट्रोनिक स्वीच बोर्ड को जब्त किया गया है। इस संबंध में मुकदमा नं. 35/2024 धारा 37,51,52A,63,65,68A कोपी राईट एक्ट 1957 च धारा 420 भादस में दर्ज कर अनसंधान शुरू किया गया।
दरअसल, परिवादी रामावतार पुत्र श्री हवा सिंह जाति मेघवाल उम्र 40 साल निवासी माकडो पुलिस थाना सिंघाना हाल प्रतिनिधि एसएसपी कॉपीराईट एण्ड ट्रेड मार्क प्रोटेक्शन अमरपाली सर्किल जयपुर ने दिनांक 03 फरवरी को इस आशय की सूचना पुलिस थाना पिलानी में की थी।
गौरतलब है कि देवेन्द्र कुमार बिश्नोई पुलिस अधीक्षक, जिला झुन्झुनू के निर्देशानुसार, गिरधारीलाल शर्मा अति. पुलिस अधीक्षक जिला झुन्झुनू के मार्गदर्शन व शिवरतन गोदारा वृताधिकारी, वृत चिडावा के सुपरविजन में नारायण सिह पु. नि. थानाधिकारी पुलिस थाना पिलानी ने शिशराम एएसआई पुलिस थाना पिलानी, विजेन्द्र कानि 1030 पुलिस थाना पिलानी व राजेश कानि, चालक नं. 1078 पुलिस थाना पिलानी को साथ लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को मौके पर अवैध रूप से अनुबंधित गानों का व्यावसायिक प्रसारण करते पाए जाने पर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही अवैध प्रसारण में उपयोग किए जा रहे उपकरणों और बिना नम्बरी पिकअप गाडी में लगे डीजे को जब्त किया है।