
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और महुआ मोइत्रा
नई दिल्ली, 13 दिसंबर (आईएएनएस) भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बुधवार को लोकसभा से अपने निष्कासन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा द्वारा दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि कृपया एक ईमेल भेजें। मैं इस पर तुरंत गौर करूंगा। अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी मोइत्रा की ओर से पेश हुए और मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए निर्देश देने की मांग की।इससे पहले दिन में न्यायमूर्ति एस.के. शीर्ष अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश कौल ने याचिका को सूचीबद्ध करने के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया और सिंघवी से संविधान पीठ की सुनवाई खत्म होने के बाद मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख करने को कहा।

मोइत्रा ने 8 दिसंबर को संसद के निचले सदन से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शीर्ष अदालत का रुख किया है।
पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र से सांसद ने अपनी याचिका में अपने निष्कासन के फैसले को अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाना बताया है।
उनके खिलाफ कार्रवाई पैसे लेकर संसद में प्रश्न पूछने के आरोप पर आचार समिति की जांच के बाद की गई थी।