BIKANER NEWS BHARTI 01 ;- राजस्थान में एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए समस्त प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के लिए अंतिम तिथि 30 जून है। गौरतलब है कि 30 जून के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट वाले वाहनों पर 5 हजार रुपए जुर्माना एक पुनरावर्ती अपराध पर 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दण्डित किया जा सकता है। अभी भी वाहन मालिक पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि, अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नम्बर प्लेटों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी या उन्हें आसानी से हटाया जा सकता था। ऐसे में पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों को किसी अपराध में संलिप्त वाहनों को ट्रैक करना मुशिकल हो जाता था। अब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लग जाने से वाहनों की चोरी एवं अन्य अपराधों में कमी आएगी। क्योंकि ये केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती है और वाहन में लगने के बाद खुलती नहीं है, बल्कि इनके हिंज को काटना पड़ता है।
व्हीकल ऑनर इस एसआईएएम पोर्टल पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर डाल कर प्लेट लगवाने के लिए डेट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा कर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी तथा वाहन स्वामी निर्धारित तिथि पर कार्यालय में जाकर नम्बर प्लेट लगवा सकते हैं। हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिए परिवहन विभाग ने दरें निर्धारित कर दी है। डीलर्स को इन दरों के आधार पर ही नम्बर प्लेट लगानी होगी। निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने पर डीलर के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के लिए विभाग ने समय सीमा निर्धारित कर दी है। विभागीय परिपत्र के अनुसार अंतिम तिथि 30 जून है। इस अवधि के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं रहेंगी उनके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी। सभी वाहन मालिकों से अपील है कि 30 जून से पहले अपने पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवा कर विभागीय कार्रवाई एवं अन्य असुविधाओं से बचें।