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NEWS BHARTI BIKANER ; – बीकानेर, 26 मार्च। जिला प्रशासन, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिले के थानों में नियुक्त बाल कल्याण अधिकारियों के लिये जेजे एक्ट-2015 के प्रावधानों के प्रति जागरूकता के मद्देनजर सदर थाना सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती मांडवी राजवी तथा विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार रहे।
प्रथम सत्र में श्रीमती मांडवी राजवी ने बाल कल्याण अधिकारियों को अधिनियम के तहत बालकों के साथ व्यवहार तथा जेजे एक्ट की मूल भावना से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनके उत्थान के लिए गंभीरता से प्रयास करें।
दूसरे सत्र में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एड. जुगल किशोर व्यास, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य अरविन्द सेंगर व किरण गौड, समिति सदस्य जन्मजेय व्यास, हाजरा बानो और सुनीता ने जेजे एक्ट 2015 व अधिनियम की जानकारी दी।
इस दौरान पुस्तक ‘उमंग-एक अनूठी पहल’ एवं ‘बाल विवाह अपराध है’ पोस्टर को विमोचन किया गया। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरुण सिंह शेखावत ने स्वागत उद्बोधन दिया। राजकीय बालिका गृह अधीक्षक मुरारीलाल मीना ने आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश दान ने किया।
कार्यशाला में राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह अधीक्षक रामनारायण विश्नोई, राजकीय बालिका गृह परिवीक्षा अधिकारी सुरेन्द्र कुमार, बाल कल्याण समिति सदस्य सुनीता चौधरी, विजय शंकर व्यास, सुमन मेहरा, रिया सैन, गुलाम नबी, विजय कुमार हर्ष, मोहित मेहरा एवं चाईल्ड हेल्प लाईन (1098) की टीम परवेश आचार्य, इस्माईल, ओम प्रकाश, विशाल, सरिता आदि मौजूद रहे।

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